रिहायशी जमीन पर तहसीलदार के रोक लगाने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Wait 5 sec.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिलासपुर के देवरीखुद स्थित रिहायशी जमीन विवाद में बड़ा फैसला सुनाते हुए तहसीलदार और राजस्व मंडल के आदेशों को निरस्त कर दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि स्थायी निर्माण वाली रिहायशी संपत्ति पर रोक लगाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं, बल्कि सिविल कोर्ट को है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट में अपना दावा पेश करने की स्वतंत्रता दी है।