छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जगदलपुर नगर निगम से बिना सहमति बिलासपुर प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारी गोविंदनारायण सिंह के मामले में 4 अगस्त 2026 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अधिनियम की धाराओं की व्याख्या पर बिना अंतिम राय दिए चार सप्ताह बाद अगली सुनवाई तय की है।