छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के नगर निकायों में 43 प्रकार के व्यवसायों के लिए ट्रेड लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब यदि व्यापारियों के पास अन्य विभाग का वैध लाइसेंस या पंजीकरण मौजूद है, तो उन्हें अलग से ट्रेड लाइसेंस नहीं लेना होगा। हालांकि, नगरीय निकायों में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना अब भी अनिवार्य रहेगा, जिससे व्यापारियों को व्यापारिक सुगमता होगी।