छत्तीसगढ़ में स्कूल, कालेज, होटल, मैरिज पैलेस संचालकों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कराना ही होगा पंजीयन

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दुर्ग नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत बल्क वेस्ट जनरेटरों जैसे मैरिज पैलेस, होटल और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सीपीसीबी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया है। बैठक में अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन में लापरवाही पर जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए प्रशासन ने सहयोग की अपील की।