आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर BJP में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक पर पंजाब में एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं इस मामले की सुनवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज हुई। पंजाब सरकार को इस मामले में जवाब दायर करना था, लेकिन सरकार ने फिर से जवाब के लिए कोर्ट से टाइम मांगा है। संदीप पाठक के वकील अर्जुन श्योरान ने बताया कि सरकार की तरफ से जिस वकील को पेश होना था, वे हाजिर नहीं थे। उन्होंने जवाब दायर करने के लिए टाइम मांगा था। कोर्ट ने उनके आग्रह पर फिर से सरकार को जवाब देने का टाइम दिया है। अब अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी। एडवोकेट अर्जुन श्योरान ने बताया कि कोर्ट ने जो आदेश पिछली तारीख पर दिए थे वो अगली तारीख तक जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि दो महीने से इस केस की सुनवाई चल रही है और अभी तक सरकार यह नहीं बता पाई कि संदीप पाठक पर केस दर्ज हुआ है या नहीं। दरअसल संदीप पाठक पर पंजाब में एफआईआर दर्ज होने की बात कहकर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी की खबरें सामने आई थी और पंजाब पुलिस की टीमें दिल्ली तक पहुचं गई थी। हालांकि पुलिस संदीप पाठक को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। संदीप पाठक ने आठ मई को पंजाब एवं हरियाण हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि पुलिस उन्हें उनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर की जानकारी नहीं दे रही है। संदीप पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन पर किसी भी तरह के एक्शन पर रोक लगा दी थी। याचिका में पाठक ने रखी है 3 दलीलें 24 अप्रैल को छोड़ी थी AAP संदीप पाठक ने 24 अप्रैल 2026 को 'आप' छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया, जिसके तुरंत बाद 2 मई को पंजाब पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों में दो गैर-जमानती एफआईआर दर्ज कीं। गिरफ्तारी के डर से पाठक ने हाईकोर्ट का रुख किया, जहां उन्होंने इन एफआईआर को "सीक्रेट" बताते हुए इनकी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए 11 मई, 2026 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और पंजाब सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।