दैनिक वेतन भोगी भी ग्रेच्युटी के हकदार, हाई कोर्ट ने खारिज की छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की याचिकाएं

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकल पीठ ने राज्य सरकार की सभी 9 रिट याचिकाएं खारिज करते हुए बड़ा फैसला दिया है कि दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवाओं के लिए भी नियमित कर्मचारी ग्रेच्युटी पाने के हकदार हैं।