15 साल पुरानी वेतन गलती पर साढ़े तीन लाख से अधिक की वसूली छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने की रद

Wait 5 sec.

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पंद्रह साल पुरानी वेतन विसंगति के नाम पर सेवानिवृत्त सहायक शिक्षक सुधा वर्मा से की जा रही 3.72 लाख रुपये की वसूली के आदेश को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विभाग की गलती के लिए कर्मचारी से रिकवरी करना गैरकानूनी है और रोकी गई राशि वापस लौटानी होगी।