छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध और जबरन मतांतरण को रोकने के लिए 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026' के नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर दिया है।