सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता के मामले में दो महीने के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है।