दिल्ली सरकार के नियमों के तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड ऐसी गाड़ियों को शहर में आने की अनुमति नहीं है, जो BS-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करते हैं।