मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 35 साल से अधिक समय तक तदर्थ आधार पर सेवा देने वाले प्रयोगशाला तकनीशियन को बड़ी राहत दी है।