ट्रैवलिंग, मोबाइल और इंटरनेट अलाउंस भी आय का हिस्सा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ट्रैवलिंग, मोबाइल और इंटरनेट अलाउंस को मुआवजे की गणना के लिए कर्मचारी की आय से अलग नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजय के अग्रवाल की अदालत ने मृत मैकेनिकल इंजीनियर की आय में इन भत्तों को जोड़ते हुए मुआवजा 9.12 लाख रुपये बढ़ा दिया है।