सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा की प्रवेश स्तरीय परीक्षा के लिए वकालत का अनिवार्य 3 साल का एक्सपीरियंस घटाकर 1 साल कर दिया है। इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। जानें बेंच ने अपने फैसले में क्या-क्या कहा।