हाई कोर्ट ने कहा कि सर्कुलर की आड़ में शिक्षकों का हक नहीं छीन सकती सरकार

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यदि कर्मचारी मूल नियमों के तहत एक समान श्रेणी में आते हैं तो उनके बीच भेदभाव के लिए उचित, तार्किक और उद्देश्यपूर्ण आधार होना आवश्यक है।