इंदौर में नगर निगम की रिमूवल कार्रवाई, बाउंड्रीवाल और दुकानें तोड़ीं, होटल का मालिक पहुंचा हाईकोर्ट

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हाई कोर्ट की डिविजनल बैंच ने सुनवाई करने के बाद नगर निगम को नोटिस जारी किया। साथ ही अभी आगे कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए। 2.40 किमी लंबी 104 फीट की सड़क के लिए प्राइड होटल पर भी कार्रवाई की जानी थी।