भिलाई नगर निगम के पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से बड़ा झटका

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 (शारदा पारा) से निर्वाचित रहे पार्षद मोहम्मद सलमान की बर्खास्तगी को पूरी तरह बरकरार रखा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और जीतने के मामले में अदालत ने एकलपीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए उनकी रिट अपील खारिज कर दी है।