ग्वालियर जिले में बिना अनुमति रैली और जुलूस पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने धारा-163 के तहत जारी किए आदेश

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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया अथवा अन्य माध्यमों से किसी धर्म, जाति या संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने वाली सामग्री का प्रसारण, भ्रामक अथवा अफवाहपूर्ण संदेशों का प्रसार तथा कानून-व्यवस्था को प्रभावित करने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।