न्यायमूर्ति विनय सराफ की एकलपीठ ने मित्तल एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड की उस आपत्ति को निरस्त कर दिया, जिसमें अवॉर्ड को एग्जीक्यूशन के लिए जिला न्यायालय या अधीनस्थ अदालत भेजने की मांग की गई थी।