कंटेंट क्रिएटर्स और इंफ्लुएंसर्स दें ध्यान, फ्री गिफ्ट्स-ब्रांड डील्स पर भी लगेगा टैक्स, जानें TDS से जुड़े जरूरी नियम

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यदि कोई व्यक्ति नियमित या फुल-टाइम कंटेंट बनाकर आय अर्जित करता है, तो आयकर विभाग इसे 'बिजनेस या प्रोफेशन से आय' (Income from Business or Profession) की श्रेणी में मानता है।