यदि कोई व्यक्ति नियमित या फुल-टाइम कंटेंट बनाकर आय अर्जित करता है, तो आयकर विभाग इसे 'बिजनेस या प्रोफेशन से आय' (Income from Business or Profession) की श्रेणी में मानता है।