रायपुर में जिला प्रशासन ने शक्कर की स्टॉक सीमा को लेकर व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर की अध्यक्षता में हुए इस निर्णय के तहत व्यापारी तीस दिन से अधिक स्टॉक नहीं रख सकेंगे और एक स्थान पर चार हजार क्विंटल से ज्यादा शक्कर स्टोर नहीं कर पाएंगे। साथ ही पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य किया गया है।