ग्वालियर: 45 साल पुराने डकैती एक्ट पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार और अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी

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हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि जब प्रदेश में कोई डकैत गिरोह सक्रिय नहीं है तो इस विशेष और सख्त कानून को बनाए रखने का क्या औचित्य है।