झारखंड हाई कोर्ट ने 26 साल पुराने एक मामले में टिप्पणी करते हुए अहम बात कही। हाई कोर्ट ने कहा कि रात में किसी महिला के घर में घुसना और उसके कपड़े उठाना रेप का प्रयास नहीं माना जा सकता।