छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आबकारी हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारी को उसके गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया कि आबकारी विभाग पर स्थानांतरण नीति लागू नहीं होती।