Marital Rape को अपराध घोषित करना संसद का काम है, SC का नहीं, कोर्ट में क्या क्या हुआ?

Wait 5 sec.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। जानें सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में क्या क्या हुआ?