शरिया कोर्ट पर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की दोटूक, निजी संस्था नहीं कर सकती तलाक का फैसला

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि निजी धार्मिक संस्था या शरिया कोर्ट कानूनी अदालत नहीं है। वह विवाह, तलाक या वैवाहिक अधिकारों का न्यायिक निर्धारण नहीं कर सकती।