पौधारोपण कार्यों में कथित नुकसान की वसूली का हवाला देकर सेवानिवृत्त डिप्टी रेंजर के सेवानिवृत्ति लाभ रोकने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।