CG High Court Order: सिर्फ शो-कॉज नोटिस के आधार पर नहीं रोक सकते पेंशन, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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पौधारोपण कार्यों में कथित नुकसान की वसूली का हवाला देकर सेवानिवृत्त डिप्टी रेंजर के सेवानिवृत्ति लाभ रोकने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।