एनजीटी ने कहा-आबादी, मंदिर और सरकारी निर्माण से 500 मीटर में क्रशर नहीं चलेगा

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अधिकरण ने स्पष्ट किया कि पुरानी पर्यावरण मंजूरी के आधार पर खनन जारी नहीं रखा जा सकता। रीवा-सतना प्रशासन को संयुक्त सर्वेक्षण और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।