अधिकरण ने स्पष्ट किया कि पुरानी पर्यावरण मंजूरी के आधार पर खनन जारी नहीं रखा जा सकता। रीवा-सतना प्रशासन को संयुक्त सर्वेक्षण और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।