छत्तीसगढ़ सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती नियम बदले हैं। पदों को योग्यता के आधार पर सात समूहों में बांटा गया, स्थानीय निवासी होना अनिवार्य किया गया है।