दिल्ली में सत्य निकेतन में हुए दर्दनाक हादसे के बाद राज्य सरकार अब नया बिल लाने की तैयारी में है। इस कानून बनने के बाद PG मालिकों को 90 दिनों के भीतर जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा वे मनमाने तरीके से किराया भी नहीं बढ़ा सकेंगे।