छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बिना आवश्यक जांच के विदेशी नागरिक सुब्रिति शर्मा को डिपोर्ट करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत उचित प्रक्रिया का पालन किए जाने के आरोपों की जांच कर शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं, और मामले की अगली सुनवाई आठ सितंबर 2026 तय की है।