बिलासपुर के चांटीडीह में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्रों के सहारे बेशकीमती जमीन हड़पने के मामले में एसडीएम कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वर्ष 2012 और 2024 के सभी नामांतरण और 12 बटांकनों को निरस्त करते हुए जमीन को शासन के पक्ष में दर्ज करने का आदेश दिया है।