सरकारी कामकाज को लेकर पुलिस अधिकारी की शिकायत पर बिना सरकार की अनुमति आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके लिए पहले अभियोजन की स्वीकृति लेनी होगी।