इंदौर जिला कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मृत एक घरेलू महिला की मासिक आय 30 हजार रुपये मानते हुए उसके आश्रितों को 58 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए।