इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बांदा के 3 रिटायर्ड संग्रह अमीनों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि पेंशन पात्रता तय करते समय नियमित नियुक्ति से पहले की मौसमी सेवा भी गिनी जा सकती है, जबकि पेंशन राशि नियमित सेवा से तय होगी।