घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराना अपने आप में क्रूरता नहीं, हाई कोर्ट ने तलाक का आदेश रद किया

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा या दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराना अपने आप में पति के प्रति क्रूरता नहीं है। अदालत ने महासमुंद फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को रद्द करते हुए पत्नी की अपील मंजूर कर ली है।