इंदौर में त्योहार, जुलूस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में चमकीली पन्नियां और ग्लिटर उड़ाने पर लगा बैन

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इंदौर जिला प्रशासन ने यह आदेश जारी किया है, इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा- 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।