राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के 3 आरोपियों (अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे) की जमानत याचिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई 22 सितंबर को हुई थी।