छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जल संसाधन विभाग के एक मृत कर्मचारी की बहू को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामले में सुनवाई करते हुए सक्षम अधिकारी को 40 दिन के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता शांति बाई यादव के ससुर की मृत्यु वर्ष 2017 में सेवा के दौरान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने 28 नवंबर 2020 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था।