छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अनारक्षित पद केवल सामान्य वर्ग के लिए नहीं होते। यदि आरक्षित वर्ग का कर्मचारी वरिष्ठता और योग्यता रखता है, तो उसे अनारक्षित पद पर पदोन्नति के लिए पात्र माना जाना चाहिए। कोर्ट ने एक एसटी अभ्यर्थी के पक्ष में डीपीसी की बैठक दोबारा कर 90 दिन में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।