चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश सिंह जमरा की अदालत ने मामले में पत्नी प्रीति उर्फ प्रतिभा सिसौदिया को हत्या का दोषी मानते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।