श्रीनगर के एक उपभोक्ता आयोग ने विमानन कंपनी स्पाइसजेट (SpiceJet) को एक बुजुर्ग दंपति को हवाई किराया रिफंड करने और ₹62,000 से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।