छत्तीसगढ़ के 6,800 से ज्यादा निजी स्कूलों को बड़ी राहत, अब कागजी कॉन्ट्रैक्ट से तय होगी मान्यता, जमीन की अनिवार्यता खत्म

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माशिमं के नियमों के अनुसार यदि किसी निजी स्कूल के पास खेल मैदान, प्रयोगशाला या पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है तो वह किसी सरकारी संस्थान, नगर निगम और पहले से मान्यता प्राप्त अन्य शिक्षण संस्थान के साथ समझौता कर इन संसाधनों का उपयोग कर सकेगा।