MP High Court ने कहा- 14.81 लाख रुपये वार्षिक आय वाली पत्‍नी पति से भरण-पोषण की हकदार नहीं

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कोर्ट ने कहा कि भले ही उसकी वर्तमान वार्षिक आय 14.81 लाख रुपये मानी जाए, तब भी वह लगभग 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह अर्जित कर रही है और अपना भरण-पोषण करने में पूरी तरह सक्षम है।