ग्वालियर में 2.83 लाख रुपये का होम लोन चक्रवृद्धि और दंडात्मक ब्याज के कारण 49 लाख रुपये पहुंच गया। उपभोक्ता आयोग ने बैंक को पुनर्गणना और राहत देने के निर्देश दिए।