मरने के बाद मिला इंसाफ: स्टांप घोटाले में फंसे सब-रजिस्ट्रार आरके नेताम को हाईकोर्ट ने किया बरी, 7 साल की सजा रद

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छत्तीसगढ़ के बिलासपुर उच्च न्यायालय ने दुर्ग के तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार आरके नेताम से जुड़े लगभग दो दशक पुराने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। वर्ष 2006 में दुर्ग के पुलगांव क्षेत्र की जमीन के पंजीयन के दौरान कथित रूप से स्टांप शुल्क का नुकसान पहुंचाने और मुख्तारनामे के आधार पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया था।