बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्रता नहीं, एमपी हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की दलील थी कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग निर्धारित है।