अनुकंपा नियुक्ति पर MP हाई कोर्ट का अहम फैसला, कहा- यह विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति विरासत में मिलने वाला अधिकार नहीं है। पात्र व्यक्ति सरकारी नीति के अनुसार दावा प्रस्तुत कर सकते हैं।