प्रशासन के अनुसार, कोर्ट में थोक आतिशबाजी कारोबारियों का मामला होने के कारण नवीनीकरण सामान्यत: नहीं किया जा सकता है। इस बार कोर्ट का मामला आ गया और पिछले बारी नवीनीकरण हो नहीं पाया।