MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला... आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने इंतजार की जरूरत नहीं

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मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने आपसी सहमति से तलाक के एक मामले में कुटुंब न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि आपसी सहमति से तलाक में हर मामले में कूलिंग पीरियड पूरा करना अनिवार्य नहीं है।