सरकार जीएसटी (GST) के तहत वाहनों की जांच के नियमों में बदलाव करने जा रही है। नए नियम लागू होने के बाद रास्ते में पड़ने वाले राज्य के अधिकारी मनमाने तरीके से माल से भरे ट्रकों को नहीं रोक सकेंगे।